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ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन हुआ तो होगी सख्त कार्यवाही

समाजसेवी श्री दिनेश त्रिपाठी जी जनता के हर मुद्दे चाहे मंहगाई ,छुट्टा पशुओं,एवं किसान संबंधित मुद्दे एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध निडर होकर प्रमुखता से जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जन समस्याओं को शासन प्रशासन के सापेक्ष प्रदर्शित करते हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हृदय रोगियों की बढ़ती समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए डीजे संचालक की लापरवाही एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा मानकों के विरुद्ध डीजे संचालक डीजे चला रहे हैं जिससे हृदय रोगियों को तो समस्या होती है और भी हृदय रोगी डीजे संचालक की लापरवाही के चलते बढ़ने लगे हैं
कमिश्ररेट के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया की 22फरवरी से 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जिससे समस्त परीक्षार्थियों कों शांत माहौल की आवश्यकता होती हैं।
ध्वनि यंत्र व डीजे आदि का प्रयोग बाकी समय में भी उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिनारात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में २0/40 डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है ।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं कों लेकर पुलिस आयुक्त लखनऊ द्वारा दिए गए निदेर्शों के क्रम में जनपद लखनऊ में स्थित मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल व डीजे संचालकों के साथ 57 गोष्टियां आयोजित की गयी और 788 व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है।

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